पीड़ित पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार

सीतापुर। जनसूचना अधिकार से मांगी गयी जानकारी देने के बजाय ग्राम विकास अधिकारी ने पत्रकार को कार्यालय बुलाकर उस पर दबाव बनाया गया और सादे कागज पर हस्ताक्षर तथा सूुचना मिल गयी लिखने का दबाव बनाया गया जब पत्रकार नही माना तो उसके साथ अभद्रता करते हुए उसके एक कमरे में बंद कर दिया गया। किसी तरह से छूटने के बाद पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायती पत्र देते हुए ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किये जाने मांग की हैं।

 पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक सतीश कुमार आर्य पुत्र शिवराम निवासी ग्राम गोड़ापुरवा थाना हरगांव ने कहा है। कि मैने 23 अक्टूबर 2017 को विकास खण्ड हरगांव की ग्राम पंचायत बुढ़ाना की कुछ जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत मांगी थी। निर्धारित समय गुजर जाने के बाद भी मुझे सूचनाएं उपलब्ध नही करायी गयी।

विगत पांच दिसम्बर को ग्राम विकास अधिकारी आलोक गोस्वामी ने एक पत्र के माध्यम से मुझ सूचित किया कि आप ग्राम पंचायत के शसकीय कोष खाता संख्या में 6241 रूपये जमा कर किसी भी कार्य दिवस में मांगी गयी सूचनाएं प्राप्त करने की बात की। जब पत्रकार सूचनाएं प्राप्त करने गया गया तो ग्राम विकास अधिकारी आलोक कुमार गोस्वामी ने पत्रकार को पत्रकार को कार्यालय के एक कमरे बंद कर लिया और उसके साथ अभद्रता की। पत्रकार ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि मैने किसी तरह से अपनी जान बचाई।

पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की मांग की हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस ने अधीक्षक ने पीड़ित पत्रकार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जांच कर कार्यावाही किये जाने के आदेश दिये है।

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