दुराचारी को दस वर्ष की सजा व 15 हजार का अर्थदण्ड


सीतापुर। फास्ट टैक कोर्ट ने घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी जगदीश को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पन्द्रह हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर स पैरवी आफान हसन सिद्दीकी ने की। अभियोजन कथानक के अनुसार जिले के थाना क्षेत्र रामकोट अन्र्तग्रत शंकरपुर निवासिनी विवाहिता ने थाने पर दर्ज कराई गई अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया था कि घटना के दिन 27 फरवरी 2006 को जब उसका पति सीतापुर मण्डी में काम करने गया था। तभी सांय काल के समय उसके ज्येष्ठ का साला जगदीश निवासी तरसांवा थाना मिश्रिख में उसे घर के अंदर अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया। शोर पर पड़ोसिंयांे के आ जाने पर मौके से भाग गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त नामजद आरोपी जगदीश के विरूद्ध धारा 376, 450 में आरोपपत्र न्यायालय के यमख प्रेषित किया था। न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने मामले की सुनवाई पूर्णकर आरोपी जगदीश को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पन्द्रह हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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